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आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं होंगे दास, रांका और शिंदे, तीनों ने दिल्ली पुलिस से मांगा और समय, जानिए मामला

 Reported By: Kumar Sonu,  Abhay Parashar,  Written By: Dhyanendra Chauhan
 Published : Oct 22, 2026 09:44 am IST,  Updated : Oct 22, 2026 01:49 pm IST

तिहाड़ जेल के बाहर निकलने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सौरभ दास और आशुतोष रांका को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया था। दिल्ली पुलिस ने अजिंक्य शिंदे को भी जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था।

आंजिक्य शिंदे, आशुतोष और सौरव दास- India TV Hindi
आंजिक्य शिंदे, आशुतोष और सौरव दास Image Source : X/COCKROACHISBACK

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे आज दिल्ली पुलिस की क्रामइ ब्रांच की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। क्राइम ब्रांच ने तीनों को आज पूछताछ के लिए 12 बजे बुलाया था। तीनों की तरफ से दिल्ली पुलिस से समय मांगा गया है। अब पुलिस इनको दूसरा नोटिस जारी करेगी।

क्राइम ब्रांच ने तीनों को दिया नोटिस

जानकारी के मुताबिक, तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद बुधवार रात करीब 8:30 बजे सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया। दोनों को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। वहीं, CJP नेता अजिंक्य शिंदे को भी क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था।

जानिए किस मामले में होनी थी पेशी

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने धारा 188 के तहत सरकारी आदेश का पालन न करना और किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में घुसकर जंतर मंतर पहुंचने के मामले में जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था। जो कि अब तीनों ने क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने से मना कर दिया है। 

SEM कोर्ट से हुई रिहाई

दिल्ली में एक विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) ने जंतर-मंतर पर 14 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के सिलसिले में बुधवार को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया। दोनों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान उनके जमानतदारों के दस्तावेज भी जमा किए गए। जंतर-मंतर के गैर-अधिसूचित विरोध स्थल में कथित तौर पर प्रवेश और शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बॉन्ड का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिए जाने के बाद दोनों को 14 अक्टूबर को शुरुआत में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 

दो दिन की बढ़ा दी गई थी हिरासत

अदालत ने 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी थी, जो बुधवार को समाप्त हुई। इससे पहले दिन में, दिल्ली हाई कोर्ट ने दास और रांका की न्यायिक हिरासत के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने उन्हें एसईएम के समक्ष निर्धारित सुनवाई के नतीजे का इंतजार करने और शिकायत बरकरार रहने पर अपीलीय अदालत का रुख करने को कहा था। 

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